एसएसजे विवि में अतिथि शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक

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न्यूज निरपेक्ष, अल्मोड़ा। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय (एसएसजे विवि) अल्मोड़ा में अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। डॉ. प्रियंका द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने साक्षात्कार और नियुक्ति दोनों पर अंतरिम स्टे आदेश जारी किए हैं। मामले की अगली सुनवाई इसी माह होगी।

विवि के विधि संकाय सहित कई विभागों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हाल ही में विज्ञापन जारी किया गया था। इसी बीच, पूर्व अतिथि शिक्षिका डॉ. प्रियंका ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दावा किया कि जब उनका मामला अदालत में विचाराधीन है, तो नई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने स्वयं अदालत में अपनी दलीलें रखीं, जिन पर संतुष्ट होकर कोर्ट ने भर्ती पर रोक लगा दी। यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ था जब विवि में एक दलित छात्रा ने शारीरिक और मानसिक शोषण के आरोप लगाए थे। इस मामले में डॉ. प्रियंका ने गवाही दी थी। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा गठित दो जांच समितियों ने विधि विभागाध्यक्ष, एक अतिथि शिक्षक और एक शोधार्थी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की थी। जांच और कार्रवाई को लेकर चल रहे विवाद के बीच यह नया मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट के स्टे आदेश के बाद अब एसएसजे विवि में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अगले आदेश तक रोक दी गई है।

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