न्यूज निरपेक्ष, नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2025 की मुख्य परीक्षा पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह परीक्षा 6 और 9 दिसंबर को प्रस्तावित थी। प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए गलत प्रश्नों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया गया।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ के समक्ष हुई। अदालत ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया है कि सामान्य अध्ययन के एक गलत प्रश्न को हटाकर संशोधित प्रारंभिक परिणाम जारी किया जाए और वर्ष 2022 के रेगुलेशन के अनुसार नई मेरिट सूची तैयार की जाए। याचिका कुलदीप कुमार सहित अन्य अभ्यर्थियों ने दायर की थी, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए कई प्रश्नों की शुद्धता पर सवाल उठाए गए थे। यह परीक्षा डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, वित्त अधिकारी, सहायक नगर आयुक्त, जिला समाज कल्याण अधिकारी समेत 120 से अधिक पदों के लिए आयोजित की गई थी। 8 अक्टूबर को जारी परिणाम में लगभग 1200 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित हुए थे।
अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रश्न संख्या 70 को पूर्ण रूप से हटाया जाए, जबकि तीन अन्य विवादित प्रश्नों की जांच विशेषज्ञ समिति से कराई जाए। न्यायालय ने कहा कि जांच पूरी होने और नई मेरिट सूची जारी होने तक मुख्य परीक्षा आयोजित करना उचित नहीं होगा।

लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -
संपादक – न्यूज़ निरपेक्ष
फोन: +91 80063 33100
अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें
