रूह अफजा मामले में हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई फटकार

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नई दिल्ली। हमदर्द के रूह अफजा को लेकर “शरबत जिहाद” जैसी टिप्पणी करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को योग गुरु रामदेव पर कड़ी आपत्ति जताई। रामदेव ने हमदर्द के रूह अफजा को लेकर “शरबत जिहाद” जैसा शब्द इस्तेमाल किया था। जस्टिस अमित बंसल हमदर्द फाउंडेशन की उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जो रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड के ख़िलाफ़ दायर की गई है।
जस्टिस बंसल ने रामदेव के वकील से कहा, “यह टिप्पणी कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोरती है. आप अपने मुवक्किल से निर्देश लें, वरना हम सख्त आदेश देंगे.” कोर्ट के इस निर्देश पर पंतजलि की ओर से कहा गया कि टिप्पणी और उससे जुड़े वीडियो और विज्ञापनों को हटा दिया जाएगा या उनमें बदलाव किया जाएगा। पतंजलि की ओर से वकील राजीव नायर ने कहा कि वे किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ नहीं हैं और वे विवादित वीडियो और विज्ञापन हटाने के लिए तैयार हैं। जस्टिस बंसल ने कहा कि प्रतिद्वंद्वियों के उत्पादों को लेकर इस तरह का कोई बयान या विज्ञापन या सोशल मीडिया पोस्ट न करने के बारे में हलफनामा दायर किया जाए। जज ने कहा कि वीडियो/विज्ञापनों को तुरंत हटा लिया जाए और पांच दिनों के अंदर हलफनामा दायर किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 1 मई को होगी।