जमीन की रजिस्ट्री न करने पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश

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मंडलायुक्त दीपक रावत ने जनसुनवाई के दौरान लोगों की समस्याएं सुनीं

न्यूज निरपेक्ष, हल्द्वानी। मंडलायुक्त दीपक रावत ने हल्द्वानी स्थित कैंप कार्यालय में पारिवारिक व भूमि विवाद, ब्याज पर धनराशि देना, सड़क, बिजली, अतिक्रमण आदि से जुड़ी समस्याएं सुनीं। आयुक्त ने कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। आयुक्त ने मण्डल के सभी उपजिलाधिकारी एवं तहसील स्तर के अधिकारियों को निर्देश कि प्रत्येक सप्ताह जनसुनवाई कर संबंधित समस्याओं का निवारण करें।
जनसुनवाई में बनबसा निवासी सुलोचना ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2021 में एक प्लाट खरीदा था। प्लाट के लिए 2.5 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया। शेष 6.33 लाख रुपये रजिस्ट्री के बाद देना था लेकिन विक्रेता दर्शन सिंह ने अभी तक रजिस्ट्री नहीं की। इस पर आयुक्त ने दर्शन सिंह को धनराशि वापस देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समयावधि के भीतर धनराशि नहीं देने पर सम्बन्धित के खिलाफ लैण्ड फ्रॉड एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जायेगा। रोशन लाल एवं मनसा देवी ने बताया कि रुद्रपुर लालपुर में सतपाल यादव ने अलास्का नाम से कालोनी में प्लाटिंग की थी लेकिन उनके द्वारा प्लॉट की धनराशि का भुगतान करने तके दो साल बाद भी सतपाल यादव ने रजिस्ट्री नहीं की। उन्होंने बताया कि उक्त प्लाट स्थल पर मौजूद ही नहीं है। जिस पर आयुक्त ने विक्रेता के खिलाफ लैण्ड फ्राड एक्ट में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। इस दौरान हरेन्द्र सिंह रैक्वाल निवासी दाडिमा, कला बिष्ट निवासी बाजपुर, कृपेन शंकर निवासी मोटाहल्दू, नीमा देवी निवासी कालाढूंगी, मंसा देवी निवासी बागेश्वर ने अपनी शिकायतें आयुक्त से समक्ष रखीं। इस दौरान आयुक्त ने वनाग्नि को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश वन अधिकारियों को दिए।