सख्तीः नाबालिग के बाइक चलाने पर पिता पर मुकदमा दर्ज

खबर शेयर करें 👉

न्यूज निरपेक्ष, हल्द्वानी। नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर जिले में नाबालिगों के वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत बनभूलपुरा थानाध्यक्ष नीरज भाकुनी के नेतृत्व में क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बाइक संख्या यूके 04 एपी 1351 को रोका गया। उसे 14 वर्षीय नाबालिग चला रहा था। वाहन को मौके पर सीज कर दिया गया। जांच में पता चला कि नाबालिग को उक्त वाहनउसके पिता निवासी बनभूलपुरा, हल्द्वानी ने दिया था। इस पर पिता के खिलाफ धारा 199 ए मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। इस धारा के तहत वाहन स्वामी को तीन वर्ष तक का कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा नाबालिग चालक का ड्राइविंग लाइसेंस 25 वर्ष की आयु पूरी होने तक नहीं बनाया जा सकेगा।
इससे पूर्व भी उक्त नाबालिग का एक वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया था, जिसमें वह खतरनाक तरीके से कार चलाते हुए देखा गया था। एसएसपी ने सभी से अपील है कि वह अपने नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने दें। बच्चों को वाहन चलाने देना बच्चों की जान के साथ ही समाज के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है।