दोहरे हत्याकांड में दस अभियुक्तों को आजीवन कारावास

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न्यूज निरपेक्ष, रुद्रपुर। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्या की अदालत ने काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में 2014 में हुए बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में फैसला सुनाया है। अदालत ने इस जघन्य हत्याकांड में दोषी पाए गए दस अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 20,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामले को लेकर 24 अगस्त 2014 को ग्राम दुर्गापुर निवासी बचन सिंह ने कुंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित ने शिकायत में कहा था कि उसका पुत्र हरनाम सिंह उर्फ हनी गांव में कच्ची शराब के कारोबार का विरोध करता था। इसी रंजिश के चलते गांव के ही कुछ शराब कारोबारियों ने उसके खिलाफ साजिश रची। कहा कि 21 अगस्त 2014 को आरोपियों ने हनी के घर पहुंचकर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। 22 अगस्त की शाम को अब्दुल रहमान नामक व्यक्ति ने हनी को बहाने से तुमड़िया डाम स्थित गुज्जर डेरा बुलाया, जहां पहले से घात लगाए अभियुक्तों ने हनी और उसके साथी कुलवंत सिंह उर्फ गोले की हत्या कर शव जंगल में फेंक दिए। 24 अगस्त को दोनों शव मच्छी कोटा क्षेत्र से बरामद किए गए थे।
पुलिस ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 18 गवाह प्रस्तुत किए। सभी साक्ष्यों और गवाहों को बयानों के परिसीलन के बाद अदालत ने सभी दस आरोपियों जसवंत सिंह उर्फ नंदी, जसवंत सिंह उर्फ जस्सा, भगत सिंह उर्फ भगत, प्रकाश सिंह उर्फ पासी, लखवीर सिंह उर्फ वीरी, दारा सिंह, प्रकाश सिंह, चांदी सिंह, लाल सिंह उर्फ बलविंदर सिंह और बलविंदर सिंह उर्फ विंदर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर 20 हजार पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन पक्ष ने अदालत के निर्णय पर संतोष जताया है।